मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2024
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया गया है। वर्तमान समय में कई लोगों के मन में बेटियों को लेकर गलत मानसिकता बनी हुई है एवं वे बेटियों के जन्म को अशुभ मानते हैं। इस मानसिकता को बदलने और बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जन्म लेने वाली बालिका को ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए बालिका के माता-पिता को कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना और उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसके साथ ही, इस योजना का लक्ष्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | बेटियों का उज्जवल भविष्य |
पात्रता | बेटियां |
लाभ | ₹25,000 |
आधिकारिक वेबसाइट | mksy.up.gov.in |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो कि 6 किस्तों में पूरी होती है। इन किस्तों का विवरण निम्नलिखित है:
पहली किस्त | बालिका के जन्म पर ₹2000 |
दूसरी किस्त | एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर ₹1000 |
तीसरी किस्त | पहली कक्षा में प्रवेश करने पर ₹2000 |
चौथी किस्त | छठी कक्षा में प्रवेश करने पर ₹2000 |
पांचवी किस्त | नवीं कक्षा में प्रवेश करने पर ₹3000 |
छठी किस्त | स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने पर ₹5000 |
योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता
निवासी: लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल, टेलीफोन बिल) होना चाहिए।
आय: परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख होनी चाहिए।
लाभार्थी लड़कियों की संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों को योजना का लाभ मिलेगा।
बच्चों की संख्या: परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए।
विशेष मामले:
- यदि दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चियां होती हैं, तो तीसरी लड़की भी लाभ के लिए पात्र होगी।
- यदि पहली डिलीवरी में एक लड़की और दूसरी डिलीवरी में जुड़वा लड़कियां होती हैं, तो सभी तीनों लड़कियां लाभ के लिए पात्र होंगी।
गोद ली गई लड़की: यदि परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो अधिकतम दो लड़कियों को योजना का लाभ मिलेगा जिसमें जैविक और गोद ली गई लड़की शामिल हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- गोद ली हुई बच्चियों का गोद लेने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1.ऑनलाइन आवेदन: योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
2.आवेदन वेबसाइट: योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: कन्या सुमंगला योजना वेबसाइट
3. रजिस्ट्रेशन: वेबसाइट पर जाकर ‘रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।
4. लॉगिन: रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करें।
6. सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
7. स्थिति जांच: आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक करें।
योजना के प्रभाव
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बेटियों की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसके साथ ही, इस योजना से समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होते हैं।
इस योजना का लाभ पाने के लिए बालिकाओं के माता-पिता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।